किराया रसीद — पूरे साल की 12 रसीदें, एक क्लिक में
HRA छूट के लिए ज़रूरी किराया रसीदें तुरंत बनाएँ। मकान मालिक का पैन, रेवेन्यू स्टाम्प की जगह और रकम शब्दों में — सब अपने आप। पूरी तरह मुफ़्त, कोई साइनअप नहीं, और आपकी जानकारी आपके ब्राउज़र से बाहर नहीं जाती।
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किराया रसीद में क्या-क्या होना चाहिए
HR या आयकर विभाग रसीद को तभी मानता है जब उसमें ये सब साफ़ लिखा हो। ऊपर बनने वाली हर रसीद में ये सारी बातें अपने आप आ जाती हैं:
- किराए की रकम — अंकों में और शब्दों में, दोनों।
- अवधि — कौन सा महीना और कौन सा साल।
- मकान का पूरा पता — जिस मकान का किराया दिया जा रहा है।
- किरायेदार और मकान मालिक का नाम।
- मकान मालिक के हस्ताक्षर — रसीद प्रिंट करके हस्ताक्षर करवाना ज़रूरी है।
- मकान मालिक का पैन — अगर सालाना किराया ₹1,00,000 से ज़्यादा है।
- ₹1 का रेवेन्यू स्टाम्प — सिर्फ़ तब, जब किराया नकद दिया गया हो और महीने का किराया ₹5,000 से ज़्यादा हो।
दो गलतियाँ जिन पर HR रसीद लौटा देती है
पहली — पैन न देना। सालाना किराया ₹1,00,000 से ऊपर जाते ही मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य है। यह सीमा महीने के हिसाब से लगभग ₹8,333 बनती है, यानी ₹8,500 महीना किराया देने वाले भी इसमें आ जाते हैं। अगर मकान मालिक के पास पैन नहीं है, तो उनसे फ़ॉर्म 60 में लिखित घोषणा लेनी होगी।
दूसरी — नकद भुगतान पर स्टाम्प न लगाना। ₹5,000 प्रति माह से ज़्यादा नकद किराए की रसीद पर ₹1 का रेवेन्यू स्टाम्प चाहिए, और हस्ताक्षर स्टाम्प के ऊपर होने चाहिए। बैंक ट्रांसफ़र या UPI से भुगतान करें तो स्टाम्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ती — और बैंक स्टेटमेंट अपने आप सबसे मज़बूत सबूत बन जाता है। इसी वजह से किराया हमेशा बैंक से देना बेहतर है।
रसीद बनाने के बाद
रसीदें केवल आधा काम हैं। आपको असल में कितनी छूट मिलेगी यह तीन में से सबसे कम रकम से तय होता है — मिला हुआ HRA, किराया घटा मूल वेतन का 10%, और मेट्रो शहर में मूल वेतन का 50% या बाकी शहरों में 40%। यह हिसाब HRA छूट कैलकुलेटर में लगाकर देख लें, और अपने शहर के लिए शहरवार गाइड देखें — दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा कोई शहर मेट्रो नहीं माना जाता, बेंगलुरु और पुणे भी नहीं।
ध्यान रहे: HRA छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलती है। नई व्यवस्था में पूरा HRA टैक्स योग्य है।